“दिल्ली पुलिस युवा फाउंडेशन" 10.12.2012 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है।
उपरोक्त सोसायटी को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है। 1961 के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) (vi) के तहत।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए के अनुसार, समाज की आय (निवेश/एफ.डी. आदि से बाहर) को कुछ शर्तों को पूरा करने पर आयकर से छूट प्राप्त है।
आयकर अधिनियम की धारा 80 जी (5) (vi) के तहत, उपरोक्त समाज को दान की 50% राशि आयकर से छूट के लिए योग्य होगी। सकल आय के 10% से अधिक के दान की राशि पर छूट के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
उपरोक्त छूट का दावा करने के लिए, प्रत्येक दाता को अलग से एक रसीद दी जाएगी, जिसमें "आयकर निदेशक (छूट)" द्वारा जारी किए गए आदेश की संख्या और तारीख नीचे दी गई है:-
दिल्ली पुलिस युवा फाउंडेशन
आयकर अधिनियम की धारा 80 जी (5) (vi) के तहत आदेश, क्रमांक के माध्यम से जारी किया गया। NQ.DIT (E)I 2013-14/DEL - DE24782 - 06062013 1846 दिनांक 06/06/2013 और प्रभावी w.e.f. निर्धारण वर्ष 2014-15 से इसे रद्द किए जाने तक।