आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112

महिलाओं के खिलाफ अपराध - निर्देश

अनु क्रमांक स्थायी आदेश / परिपत्र
1. स्थाई आदेश क्रमांक 303/2010 बलात्कार के केसों की जांच के दौरान पुलिस द्वारा पालन किये जाने वाले दिशा निर्देशों से संबंधित
2. परिपत्र क्रमांक 01/2012 यौन अपराध/ बलात्कार आदि से पिड़ितों के संदर्भ में संबंधित निर्देश
3. परिपत्र क्रमांक 12/2011 दस्तावेज़ों के उचित रूप से जोड़ने के विषय में, जैसे की बलात्कार के केसों मे घटना के वक्त अभियोक्त्री द्वारा पहने हुए कपड़े
4. परिपत्र क्रमांक 15/2012 बलात्कार के केसों में डी एन ए- प्रोफ़ाइल एवं न्याय संबंधी सबूत की भूमिका के विषय में
5. परिपत्र क्रमांक 38/2010 यौन अपराध एवं बलात्कार पिड़ितों पर चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले पी. वी. परीक्षण / उँगली परीक्षण के विषय में
6. परिपत्र क्रमांक 40/2010 बलात्कार के केसों की जांच मात्र महिला पुलिसकर्मी के द्वारा किये जाने से संबंधित
7. परिपत्र क्रमांक 41/2012 बलात्कार के केसों में परामर्शदाताओं (आर सी सी) द्वारा किये जाने वाले दौरों में विलंब से संबंधित
8. परिपत्र क्रमांक 42/2012 दिल्ली महिला आयोग के वकीलों द्वारा बलात्कार के आरोपी के ज़मानत के खिलाफ़ न्यायलयों में किये जाने वाले विरोध से संबंधित
9. परिपत्र क्रमांक 44/2011 पुलिस द्वारा कौटुंबिक बलात्कार की जांच के दौरान पालन किये जाने वाले दिशा निर्देशों से संबंधित
10. परिपत्र क्रमांक 25/2002 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित
11. बच्चे के यौन शोषण के केस के बारे में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों से संबंधित जारी किया गया परिपत्र क्रमांक 61221-320/ सी & टी / एसी-वी / पी एच क्यू, दिनांकित 3/09/2007 देखें
12. परिपत्र क्रमांक 53/2011 बलात्कार के केसों में बलात्कार पिड़ितों को बलात्कार के आरोपी के ज़मानत की याचिका की जानकारी देने से संबंधित
13. स्थाई आदेश क्रमांक 330/ 2008 गिरफ्तारी एवं अनुभाग 498A/406 आई पी सी के उल्लंघन से संबंधित दिशा निर्देश
14. परिपत्र क्रमांक 48/2011 यू / एस 406/498A आई पी सी के गिरफ्तारी से संबंधित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/उपायुक्त पुलिस के पूर्व अनुमोदन के बारे में
15. बच्चों के लिए अनुकूल भोजन एवं अन्य बड़ी सभाओं के आयोजन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( एन सी पी सी आर) द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश सि जि एच एस सम्मिलित अस्पताल